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“राह-वीर योजना” के तहत जीवन बचाने वालों को मिलेगा ₹25,000 का सम्मान

चंपावत


रिपोर्ट- विनोद पाल

चम्पावत – सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वाले नेक नागरिकों को सरकार की ओर से सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने “राह-वीर योजना” शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना है जो दुर्घटना के समय आगे बढ़कर दूसरों की जान बचाते हैं। इस योजना के तहत, ऐसे प्रत्येक नागरिक को ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
“गोल्डन ऑवर” में मदद करने पर मिलेगा पुरस्कार
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) सुरेंद्र कुमार ने बताया कि यह योजना 21 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना का लाभ उन सभी नागरिकों को मिलेगा जिन्होंने किसी गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को “गोल्डन ऑवर” यानी घायल होने के एक घंटे के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुँचाकर उसकी जान बचाई हो।
पुरस्कार वितरण के नियम है यदि कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाता है, तो उसे ₹25,000 का पुरस्कार मिलेगा।
साथ ही यदि एक से अधिक लोग मिलकर एक ही पीड़ित की मदद करते हैं, तो ₹25,000 की राशि उन सभी के बीच बराबर बांटी जाएगी।
यदि कई लोग मिलकर कई पीड़ितों की जान बचाते हैं, तो प्रत्येक पीड़ित के लिए ₹25,000 की राशि दी जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹25,000 ही मिलेंगे।
पुलिस और प्रशासन का सहयोग
पात्र “राह-वीरों” का चयन जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी। इस समिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, और संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शामिल होंगे।
जिलाधिकारी ने सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क दुर्घटना के दौरान मानवता के नाते घायल व्यक्ति की मदद करने वाले किसी भी नागरिक को पुलिस द्वारा परेशान न किया जाए। उन्हें अस्पताल या पुलिस थाने में अनावश्यक पूछताछ से भी मुक्त रखा जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि “राह-वीरों” के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए, क्योंकि ऐसे नागरिक समाज के लिए एक प्रेरणा हैं।

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