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नैनीताल शहर की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान को कोर्ट में नहीं मिली राहत
नैनीताल। उच्च न्यायालय नैनीताल के त्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने नैनीताल शहर की 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपित ठेकेदार मो. उस्मान खान को कोई राहत नहीं देते हुए जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 30 जुलाई नियत की है। इस घटना को लेकर नैनीताल की जनता सड़क पर उतर आई थी और प्रदर्शनकारियों ने हंगामा व तोड़फोड़ भी की थी। मो. उस्मान ने जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है कि उसे इस मामले में साजिश के तहतं फंसाया गया है। वह शहर का प्रतिष्ठित ठेकेदार हैं। उसने नाबालिग के साथ दुराचार नहीं किया इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई को 30 जुलाई की तिथि नियत की है।नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित उस्मान मामले में पुलिस ने उसकी शारीरिक क्षमता से जुड़ी एक अहम जांच के लिए पोक्सो कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया है। पुलिस के उच्च सूत्रों की माने तो उस्मान की यौन क्षमता के परीक्षण को लेकर मेडिकल जांच की जरूरत है। विवेचना में यह रिपोर्ट अहम साबित होगी। इसलिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है। अनुमति मिलने के बाद ही जांच से जुड़ी प्रक्रिया शुरू होगी।





