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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी जेल में 44 कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव ट्रिडेंट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की

रिपोर्ट – भुवन ठठोला

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी जेल में 44 कैदियों के एचआइवी पॉजिटिव की देखरेख और उनके ट्रीटमेंट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार सहित आई.जी. जेल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए है कि एचआइवी संक्रमित कैदियों को अलग से रखा जाए और उनपर विशेष निगरानी रखते हुए उनकी देखरेख की जाए।

कोर्ट ने आईजी जेल से यह पूछा है कि जेल में ड्रग्स की सप्लाई कहा से हो रही है इसे गम्भीरता से ले। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 जून की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल की हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआइवी पॉजिटिव मिले है जिन्हें उचित देखभाल की आवश्यकता है। समाधान संस्था का यह भी कहना है कि इन कैदियों को अन्य कैदियों से अलग रखा जाए और इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इनके उचित इलाज की व्यवस्था की जाने के साथ ही सभी एचआईवी पॉजिटिव कैदियों के स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखी जाए।

जनहीत याचिका में यह भी कहा गया है कि कैदियों को बंदी गृह में लाने से पहले उनकी एचआईवी की जाँच की जाय जिससे की अन्य कैदियों को संक्रमण न फैले। जेल में ड्रग्स की सफ्लाई करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए।

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