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उत्तर प्रदेश

गृह राज्य मंत्री के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई मगर कोई राहत नही मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील ने कहा कि आरोपी आशीष कार मे नही था, हाईकोर्ट ने एक साल पहले जमानत दी थी। एक साल से ज्यादा हो गए जेल मे ।

जमानत हाईकोर्ट ने दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी सरकार से कहा कि अगर गवाहों की सुरक्षा को और अन्य चीजों का ध्यान रखा जाए तो जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले भी कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा समेत अन्य चीजों के लिए निर्देश जारी किया है।

पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट को बताया कि मामले के एक गवाह पर कल हमला हुआ था, आरोपी बहुत प्रभावशाली है,सुप्रीम कोर्ट को ऐसी स्थिति में जमानत नहीं देनी चाहिए। राज्य सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है।

फिलहाल आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी।
बता दें के सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। हिंसा के सभी 14 आरोपियों पर हत्या समेत कई संगीन धाराओं में आरोप तय हुआ है।

खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी।

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