Connect with us

Uncategorized

Haldwani हिंसा मामले में राहत: मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को Uttarakhand High Court से बेल

हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की उत्तराखंड हाईकोर्ट से ज़मानत मंज़ूर।

नैनीताल, 8 फरवरी 2024 को हुई हल्द्वानी हिंसा मामले में बनाए गए मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल से जमानत मंजूर हो गई है न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद यह अहम फैसला सुनाया, इस पर परिवार के लोगों ने हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया जाए

अब्दुल मलिक की ओर से मशहूर एडवोकेट संप्रीत अजमानी
एडवोकेट विकास गुगलानी ने कोर्ट में मज़बूत पैरवी की। बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामले में आरोपी हिंसा वाले दिन घटनास्थल और शहर में मौजूद नहीं थे उन्होंने कहा कि हमारे साक्ष्यों और तथ्यों को देखते हुए जमानत दी जानी चाहिए। वही इस मामले में पिछले लंबे वक्त से जमानत ना मंजूर की जा रही थी फिलहाल अब कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जमानत मंजूर कर ली गौरतलब है कि अब्दुल मलिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन किया गया था

अब्दुल मलिक इस मामले में यूएपीए समेत गंभीर धाराओं का सामना कर रहे थे और पिछले दो साल से ज्यादा वक्त से जेल में है जमानत मंजूर होने के बाद परिवार और समर्थकों ने हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया

ADVERTISEMENTS Ad Ad
यह भी पढ़ें -  सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां, विक्रम नेगी ने दी कार्रवाई की चेतावनी

More in Uncategorized

Trending News