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उत्तराखण्ड

देशभर में एक जुलाई से लागू होंगे तीन नए नियम, उत्तराखंड में आपराधिक कानूनों की तैयारियां पूरी

एक जुलाई से देशभर में तीन नए नियम लागू हो जाएंगे। आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में यह जानकारी दी।

इस दौरान मुख्य सचिव रतूड़ी ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के पास होने के बाद उन्होंने सीडीटीआई और बीपीआर एंड डी से समन्वय स्थापित कर पीटीसी-एटीसी और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों से 50 अधिकारियों को गाजियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है। इसके अलावा 18 पीओएस को भी मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग के लिए रोप इन किया गया है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस हस्त पुस्तिका तैयार की गई है। इसके आधार पर सारे कोर्स का संचालन किया जा रहा है। इसमें बृहद कानूनों को सरल तरीके से पढ़ने की विधि तैयार की गई है। इसकी एक प्रति कुल 25000 हस्त पुस्तिका समस्त पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को वितरित की जा रही है। साथ ही ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए तीन माड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। बताया, कम समय को देखते हुए प्रशिक्षण को जिला स्तर तक विकेंद्रित किया गया है।

सभी मास्टर ट्रेनर और अभियोजन अफसरों की संयुक्त टीम ऑफलाइन मोड में सिविल पुलिस के विवेचना अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। ऐसे कर्मचारी जिनका पुलिस विवेचना में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता है, उन्हें ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए ऑनलाइन माड्यूल तैयार किया जा रहा है।मुख्य सचिव ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों मोड में ट्रेनिंग करवाई जानी है। ऑफलाइन ट्रेनिंग चार चरण में पूर्ण होनी थी, जिसमें अभी तक तीन चरण पूर्ण हो चुके हैं। कुछ छोटे जनपदों जैसे बागेश्वर, उत्तरकाशी तथा रुद्रप्रयाग में यह ट्रेनिंग समाप्त भी हो चुकी है। 75 प्रतिशत ऑफलाइन मोड का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।

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अगले एक सप्ताह के अंदर ऑफलाइन प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर समस्त पुलिस कर्मियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले माह 20 जून तक समस्त प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही सीसीटीएनएस साफ्टवेयर संबंधी अपडेट का प्रशिक्षण भी 31 मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

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