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कुमाऊँ

भाजपा विधायक महेश नेगी को फिर मिली कोर्ट से राहत

भाजपा विधायक महेश नेगी को कोर्ट से फिर राहत दी गई है और इस बार उनकी सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल तय की गई है बतादे एक महिला द्वारा अपनी बच्ची का पिता के रूप में आरोपित किए जा रहे चर्चित भाजपा विधायक महेश नेगी को डीएनए जांच के लिए न्यायालय में पेश होने के मामले में फिर बड़ी राहत दे दी है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की एकलपीठ में विधायक नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी डीएनए जांच कराए जाने पर निचली अदालत के फैसले पर पूर्व में लगाई गई रोक को बरकरार रखा है, और राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई 27 अप्रैल को नियत कर दी।


उल्लेखनीय है कि नेगी ने देहरादून के सीजेएम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें डीएनए सैंपल देने के लिए कोर्ट में पेश होने व सीएमओ को सैंपल लेने के लिए बुलाने का आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी को सीजेएम कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने शामली के जिस चिकित्सक की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का जिक्र किया है, वह फर्जी है। इस मामले में स्वयं चिकित्सक ने विवेचक को बयान दिया है कि उनके यहां किसी का डीएनए सैंपल नहीं लिया गया। डीएनए की जांच बिना अदालत के आदेश के नहीं हो सकती। लिहाजा पीड़िता ने अदालत में जो डीएनए रिपोर्ट दाखिल की है, वह फर्जी है और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए फर्जी तरीके से तैयार की गई है। यह भी सवाल उठाया कि आज तक शिकायतकर्ता के पति की ओर से सक्षम अधिकारी के समक्ष या कोर्ट में बच्ची के पिता होने के संबंध में किसी तरह का सवाल नहीं उठाया गया। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद निचली कोर्ट के आदेश पर रोक बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई 27 अप्रैल को नियत कर दी। साथ ही सरकार को मामले में तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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