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देहरादून में नशा तस्कर को पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत भेजा गया जेल, गुर्गों के जरिए फैलाया था कारोबार

देहरादून में नशा तस्कर को पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत भेजा गया जेल, गुर्गों के जरिए फैलाया था कारोबार

देहरादून: पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. जिसके तहत उसे जिला कारागार भेज दिया गया है. आरोपी नशा तस्करी में शामिल था. जो अपने गुर्गों के जरिए नशे का कारोबार फैला रहा था. पहले भी रायपुर पुलिस ने पीट एनडीपीएस एक्ट (PIT NDPS ACT) के तहत कार्रवाई कर एक नशा तस्कर को जिला कारागार सुद्धोवाला भेजा था.

बता दें कि पटेलनगर कोतवाली पुलिस नशा तस्करों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इसके तहत पुलिस की टीम गठित की गई है. इसी कड़ी में पुलिस ने नशा तस्करी में सक्रिय आरोपी मोहसिन राव के आपराधिक इतिहास के साथ अन्य अहम जानकारियां जुटाई. जिसमें आरोपी मोहसिन का वर्तमान में भी नशा तस्करी में सक्रिय होना पाया गया. साथ ही अपने गुर्गों के जरिए नशे के कारोबार को फैलाने की जानकारी मिली.

ऐसे में आरोपी के खिलाफ पीट एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई के लिए कोर्ट से सभी दस्तावेज प्राप्त कर एक रिपोर्ट तैयार की गई. आरोपी को पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत निरूद्ध किए जाने को लेकर रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए एसएसपी अजय सिंह के माध्यम से गृह सचिव को भेजा गया. जिस पर गृह सचिव ने आरोपी मोहसिन राव को पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत जिला कारागार सुद्धोवाला में निरुद्ध किए जाने के आदेश जारी किए.

पटेल नगर कोतवाली प्रभारी कमल सिंह ने बताया कि पटेलनगर पुलिस ने आरोपी मोहसिन राव को आदेश के तहत गिरफ्तार कर निरुद्ध (DETAIN) के लिए जिला कारागार सुद्धोवाला में दाखिल किया गया. आरोपी लगातार नशा तस्करी के काम में सक्रिय था, जो अपने गुर्गों के जरिए नशे के कारोबार को फैला रहा था. जिसे पहले भी पुलिस ने दो बार नशा के सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया था.

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इस संबंध में आरोपी के खिलाफ पटेलनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है. पहले भी देहरादून एसएसपी अजय सिंह के निर्देशों पर रायपुर थाना पुलिस ने एक नशा तस्कर को पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत जिला कारागार सुद्धोवाला में निरुद्ध कराया गया था. बता दें कि पीट एनडीपीएस एक्ट PIT NDPS ACT (Prevention of Illicit Traffic NDPS ACT) के तहत आरोपी की सजा 9 महीने से 11 महीने तक होती है, इससे पहले आरोपी की जमानत नहीं होती है.

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