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फिर बड़ी रामदेव की चिन्ता, पतंजलि सोनपापड़ी का सैंपल फेल, एजीएम समेत तीन को जेल

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एजीएम), डिस्ट्रीब्यूटर कान्हा जी प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर और एक व्यापारी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत ने छह-छह माह की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर कुल 40 हजार का अर्थदंड लगाया है। यदि अर्थदंड नहीं दिया तो पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग ने 17 अक्तूबर 2019 को बेड़ीनाग से इलाइची सोन पापड़ी का सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जहां पर जांच के दौरान नमूना असुरक्षित श्रेणी का पाया गया था। प्रदेश की प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर पतंजलि ने इस नमूने की जांच के लिए रेफरल लैब गाजियाबाद (भारत सरकार) को भेजा था। यहां भी नमूना फेल पाया गया जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने 28 जुलाई 2021 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर कराया था।

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