Connect with us

Uncategorized

पैसे देने में की होशियारी, अब तीन माह की जेल के साथ 12 लाख का लगा अर्थदंड

काशीपुर तृतीय अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षिता शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आस्था बीज कम्पनी प्रा. लि. काशीपुर के डायरेक्टर संदीप गोयल ने अपने अधिवक्ता शुभम सिंघल के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था।

इसमें कहा कि अरुण मौर्य, प्रोपराइटर मौर्य सीड्स कार्पो. ने परिवादी से गेंहू बीज 11 लाख 60 हजार रुपये का माल उधार ले गए। भुगतान मांगने पर आरोपित ने परिवादी को एक चेक दिया। जो भुगतान के लिए जब चेक बैंक में लगाया गया तो वह बाउंस हो गया। इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपित को नोटिस भेजा, उसके बाद न्यायालय में परिवाद दायर किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिवक्ता शुभम सिंघल के तकों से संतुष्ट होकर आरोपित अरुण कुमार मौर्य को तीन माह के कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपित पर 12 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें से 11 लाख 90 हजार रुपये परिवादी को दिये जाएंगे। जबकि, 10 हजार रुपये राज्य के पक्ष में अदा करना होगा।

Ad
यह भी पढ़ें -  यातायात पुलिस की तत्परता से श्रद्धालु को मिला खोया हुआ बैग, लौटाई महत्वपूर्ण सामग्री
Continue Reading
You may also like...

More in Uncategorized

Trending News