Connect with us

कुमाऊँ

नशे के सौदागरों की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज

नैनीताल कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट-द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने 800 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गए आरोपित मनदीप पुत्र जसपाल निवासी लक्ष्मण सिंह आजाद नगर सोनेरा किच्छा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उसे हरप्रीत सिंह एवं मनप्रीत के साथ गत तीन जून को रामनगर पुलिस ने पीरूमदारा रामनगर के पास कार से अफीम ले जाते हुए पकड़ा था।एक और मामले में इसी अदालत ने चरस की तस्करी में शामिल पाए गए अमन सागर उर्फ प्रदीप सागर पुत्र पूरन चंद्र निवासी पाडली लामाचौड़ की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजी-क्राइम पूजा साह ने न्यायालय को बताया कि गत 4 जून को हल्द्वानी की मुखानी पुलिस द्वारा पाडली लामाचौड़ निवासी चंद्रकिरण को 60 ग्राम व धर्में को 540 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। दोनों आरोपियों ने इस मामले में अमन की संलिप्तता बताई थी, साथ ही पूर्व में भी उसकी ऐसे मामलों में संलिप्तता एवं कई गवाहों के बयानों के आधार पर अमर को गिरफ्तार किया गया था। इस आधार पर न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

यह भी पढ़ें -  परियोजना निदेशक अजय सिंह ने MUY–RBI कार्यालय का किया निरीक्षण, समयबद्ध क्रियान्वयन पर दिया जोर
Continue Reading
You may also like...

More in कुमाऊँ

Trending News