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कुमाऊँ

नैनीताल हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा को लेकर दिया दिशा-निर्देश,लगाई रोक

राज्य सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से एक करारा झटका मिला है। जानकारी के अनुसार सरकार 1 जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के कैबिनेट के फैसले पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि चारधाम में पूजा अर्चना का लाइव टेलीकास्ट किया जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में ये निर्देश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ओमप्रकाश और अन्य अधिकारी कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए। इस दौरान सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर तैयार की गई एस ओ पी को शपथ पत्र के साथ पेश किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये एस ओ पी कुल मिलाकर हरिद्वार कुंभ की नकल है। ये कहकर हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एसओपी में हरिद्वार जिले में पुलिस की तैनाती का ज़िक्र किया है, इससे पता चलता है कि सरकार तैयारियों को लेकर कितनी गंभीर है। कोर्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा का लाइव टेलीकास्ट हो। कोर्ट ने कहा कि कोरोनावायरस के डेल्टा प्लस वैरियंट से हजारों लोगों की जिंदगी बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार को व्यापक हित देखना चाहिए.

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