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उत्तराखण्ड

इन चीजों के दाम में होगी आज से वृद्धि, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून। आज से शुरू होने वाला 2023-24 का वित्तीय वर्ष में कहीं बदलाव होने जा रहे हैं। यह वर्ष कुछ हद तक जनता पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि टोल टैक्स से लेकर कई अन्य चीजों के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। जानिए किन चीजों में किए गए बदलाव।

लछीवाला टोल टैक्स में देना होगा अब इतना टैक्स

देहरादून के लच्छीवाला टोल टैक्स प्लाजा पर अब आपको अधिक दाम चुकाने पड़ेंगे। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वाहन के श्रेणियों के अनुसार टोल टैक्स में 5 से 40 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। कार और जीप का टोल टैक्स 95 रूपये से बढ़ाकर 100 रूपये कर दिया गया है।

पेयजल के बिलों मे की गई बढ़ोतरी

पेयजल के बिल में अब उपभोक्ताओं को 15 प्रतिशत ज्यादा दर चुकाना पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक आपको 150 से 200 रूपये का ज्यादा दर देना होगा। इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

टैक्स न देने पर नगर नियम द्वारा जुर्माना

अब हाउस टैक्स जमा ना करने वालों की खैर नहीं। नगर निगम के मुताबिक 1 अप्रैल से नई वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स पर छूट मिलेगी जबकि पुराने वित्तीय वर्ष पर जुर्माना लागू किया जाएगा। जो व्यक्ति हाउस टैक्स नहीं चुकाएगा उन पर नगर निगम प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से जुर्माना लगाएगा, वहीं वित्तीय वर्ष 2023–24 मे एडवांस हाउस टैक्स जमा करने वाले व्यक्ति को 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

डोर टू डोर होने वाली सफाई यूजर्स चार्ज के दरों में भी हुई बढ़ोतरी

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वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत नियमो मे बदलवा के कारण अब नगर निगम ने भी डोर टू डोर गार्बेज कलैक्शन के तहत सफाई यूजर्स का चार्ज बड़ा दिया है। यह दर बीपीएल परिवारों के लिए 40 रूपये प्रतिमाह और एपीएल के लिए 70 रूपये प्रतिमाह है। वहीं सोसाइटियों के फ्लैट में रहने वालो के लिए 40 फ्लैट तक दो हजार, 41 से 100 तक पांच से दस हजार और 100 फ्लैट से जादा फ्लैटों पर दस हजार प्रतिमाह रहेगी। छात्रावास वाले स्कूलों कॉलेजों के लिए 2000 रूपये का प्रतिमाह सफाई यूजर्स चार्ज रहेगा।

समान के पैकेट पर एमआरपी के साथ यूएसपी लिखना अनिवार्य

अब आपको समान के पैकेटों मे एमआरपी के साथ–साथ यूनिट सेल प्राइस देखने को भी मिलेगा। दरअसल अब समान के पैकेट पर यूनिट सेल प्राइस लिखना भी अनिवार्य है। बाट माप विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक प्रवीन नेगी का कहना है कि साल 2021 के नवंबर माह को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बदलाव किए गए थे जो की शनिवार से लागू होंगे।

15 से 50 हजार तक और महंगी हो जाएंगी कारें

आज से कारों की दरें भी बढ़ेंगे। जानकारी के मुताबिक कारों मे बीएस–6 वर्जन शुरू हो जाएगा। डीडी मोटर्स के जीएम पीके उपाध्याय ने बताया कि इससे कारों में नए सेफ्टी फीचर्स आयंगे जिसके चलते कारों की रेट 15 से 50 हजार रूपए तक बड़ जाएंगे साथ ही अब हर कार में हिल आसिस्ट आनिवर्या होगा।

गहने – आभूषणों के बिक्री के नियमों में भी होगा बदलाव

भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख सुधीर विश्नोई ने बताया कि अब 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटीफिकेशन वाले आभूषणों के बिक्री पर रोक रहेगी। एक अप्रैल से सिर्फ 3 मार्क हॉलमार्क मान्य रहेगा।

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चलन से बाहर किए जाएंगे पुराने वाहन

आज से नए स्क्रैप पॉलिसी के तहत उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों के 15 साल से अधिक पुराने 5534 वाहनों को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। इन वाहनों की जगह नए वाहनों को खरीदने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगा।

इनकम टैक्स–जीएसटी के नए नियम

इनकम टैक्स–जीएसटी के अधिवक्ता क्रांति विक्रम सिंह भंडारी के मुताबिक 1 अप्रैल से 7 लाख रूपये तक की आय पर टैक्स की छूट मिलेगी। नए टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब 0 से 3 लाख पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रूपये पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर पर 30 प्रतिशत छूट मिलेगी।

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