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उत्तराखण्ड

उत्तराखण्डजिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने जनपद के खाता खतौनी धारकों के लिए जारी किया आदेश

नैनीताल। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशों के क्रम में जनपद में खतौनी पुनरीक्षण/अद्यतनीकरण के अन्तर्गत खतौनी में खातेदारों/सह खातेदारों के गाटों के क्षेत्रफल में अंश, हिस्से के क्षेत्रफल का निर्धारण किया जाना है। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्धारित तिथि पर कार्यो को सम्पादित करने के निर्देश दिये।

• 01 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन किया जायेगा।

• 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक खतौनी में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के खातावार एवं गाट नम्बरवार अंश को प्रारम्भिक रूप से सहखातेदारों एवं राजस्व समिति के परामर्श से राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी/लेखपाल) द्वारा नियत प्रारूप में तैयार किया जायेगा।

• 01 मार्च से 31 मार्च 2023 तक राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी/लेखपाल) एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा खतौनी में दर्ज सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण तैयार किया जाना है तथा समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को नोटिस जारी किया जायेगा।

• 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक खातेदारों/सहखातेदारों के द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के दर्ज विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणो सहित, सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्ट्रार कानूनगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

• 01 मई से 31 मई 2023 तक राजस्व निरीक्षक द्वारा राजस्व समिति के परामर्श, स्थानीय जॉच-पडताल एवं पक्षों के मध्य सुलह-समझौता के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण का अंश निर्धारण को अन्तिम होगा।

• विलम्बतः 15 जून 2023 तक खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित एवं आपित्तयों को पक्षकारों के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा।

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