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निजी स्कूलों में विकास शुल्क पर शासन सख्त, कार्रवाई के निर्देश

नैनीताल। जिले के निजी स्कूलों की ओर से विकास शुल्क के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने का मामला अब उत्तराखंड शासन तक पहुंच गया है। शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अनु सचिव विकास कुमार श्रीवास्तव ने 18 सितंबर को डीएम और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्र जारी किया है।
यह निर्देश हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता दीप चंद्र पांडेय की 23 जुलाई की शिकायत के बाद दिए गए हैं। पांडेय ने निजी विद्यालयों द्वारा लिए जा रहे अतिरिक्त शुल्क को निरस्त करने की मांग की थी। इससे पहले बाल आयोग ने 114 निजी स्कूलों को किताब-कॉपी और फीस में लूट की शिकायत पर मान्यता रद करने की चेतावनी दी थी। मुख्य शिक्षा अधिकारी रणजीत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि विकास शुल्क पीटीए द्वारा निर्धारित होता है। उन्होंने कहा कि शासन ने केवल आवश्यक कार्रवाई की बात कही है, शुल्क निरस्त करने का सीधा आदेश नहीं दिया।





