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उत्तराखण्ड

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए युवक को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त को 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने गांव की किशोरी को हवस का शिकार बनाया था जिसके बाद परिजनों ने मामले की तहरीर पुलिस को दी थी।


अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि मामला पिथौरागढ़ थाना क्षेत्र में साल 2022 में एक गांव निवासी नाबालिग के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया था जैसे ही परिजनों को इस बात की जानकारी लगी वो पुलिस के पास पहुंचे। पीड़िता के परिजनों द्वारा पिथौरागढ़ कोतवाली में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।


यह मामला विशेष सत्र न्यायालय में चला दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की कोर्ट ने 13 जुलाई 2023 को दोषी दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को 15 साल का कठोर सजा सुनाई साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त को 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी डीजीसी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की। कोर्ट में तमाम दलीलें सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।

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