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उत्तराखण्ड

सेवा का अधिकार के तहत शामिल की गईं 370 नई सेवाएं

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सेवा का अधिकार में नई सेवाओं को शामिल करने को कहा था। जिसके बाद 24 विभागों की 370 नई सेवाओं को सुराज विभाग ने सेवा का अधिकार के तहत शामिल कर दिया है। पहले यह अधिसूचित सेवाओं की संख्या 485 थी। जिसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 855 हो गई है।

बता दे गुरुवार को अपर सचिव विजय जोगदंडे की ओर से जारी अधिसूचना में विद्युत विभाग की कुल 43 सेवाओं को सेवा का अधिकार में शामिल किया गया है। इसमें नए बिजली कनेक्शन, बिलिंग शिकायत के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। जबकि कनेक्शन हटाने के लिए 7 दिन और मीटर की जांच के लिए 30 दिन का समय तय किया गया है। वहीं उपभोक्ता के नाम का दाखिल खारिज कानूनी वारिस के नाम करने के लिए 2 दिन का समय तय किया गया है।

इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग के अधीन चरित्र प्रमाणपत्र एक दिन में जारी होगा। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन 2 दिन, कॉशन मनी की वापसी 3 दिन और सभी प्रकार के रिफंड के भुगतान हेतु 7 दिन की समय सीमा तय की गई है। इसके साथ ही परिचय पत्र जारी करने और छात्रावास में प्रवेश के लिए 7 दिन की समय सीमा तय की गई है। मोबाइल टावर की एनओसी प्रदान करने के लिए शासन ने अधिकतम 15 दिन का समय सीमा तय की है।

आपको बता दें यह समय सीमा तय किए जाने के साथ ही सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी और प्रथम द्वितीय अपीलीय अधिकारी भी तय कर दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के अधीन अटल आवास योजना के आवेदन को 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत से खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचाने की समय सीमा तय की गई है।

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