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उत्तराखण्ड

एक अभियुक्त को 376 आईपीसी में विशेष सत्र न्यायालय चंपावत से मिली ज़मानत, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय शुक्ला ने करी पैरवी

चम्पावत – बीते माह 16 अक्टूबर 2024 को वादी द्वारा कोतवाली टनकपुर में मयूर खान उर्फ अनस के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था जिसपर मयूर खान के विरुद्ध धारा 376 आईपीसी पंजीकृत किया गया व अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया वहीं संबंधित मामले में मयूर खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय शुक्ला द्वारा पैरवी की गई,

26 नवंबर 2024 को वरिष्ठ वकील विजय शुक्ला द्वारा अभियुक्त की और से जमानत प्रार्थना पत्र पर जोरदार बहस की गयी इस दौरान माननीय विशेष सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत स्वीकार कर ली गई

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