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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: हाईकोर्ट पहुंचा निलंबित कर्मचारी, याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

 

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई थाली भेंट की गिनती के दौरान कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका पर सुनवाई की। प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 16 जुलाई तय करते हुए राज्य सरकार से इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। 

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: हाईकोर्ट पहुंचा निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल

इस मामले में न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के सामने सुनवाई हुई। इस केस में दो जुलाई को मंदिर समिति को सूचना मिली कि श्री बदरीनाथ मंदिर में ”थाली भेंट” की गिनती में गड़बड़ी पाई गई। इस मामले का संज्ञान लेते हुए समिति के अध्यक्ष ने एक जांच समिति का गठन किया। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल ने कथित तौर पर सुबह करीब नौ बजे से साढ़े नौ बजे के बीच थाली भेंट गणना स्थल से धनराशि उठाई।

प्रमोद नौटियाल के खिलाफ केस भी दर्ज

इसी के बाद प्रमोद नौटियाल को मंदिर समिति ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। इसी बीच श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने लिखित तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है

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