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उत्तराखंड सरकार ने राजकीय कर्मचारियों की तर्ज पर निगमों और बोर्डों में कार्यरत कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने निगमों और बोर्डों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय कर्मचारियों की तर्ज पर निगम और बोर्ड के कार्मिकों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। सरकारी जानकारी के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न निगमों और बोर्डों में कार्यरत डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारियों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। इससे पहले राज्य सरकार राजकीय कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते के आदेश जारी कर चुकी है। अब उसी क्रम में निगम और बोर्ड के कर्मचारियों को भी संशोधित दरों पर डीए का लाभ मिलेगा।मुख्यमंत्री की मंजूरी के अनुसार, पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत प्रतिमाह कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से निगमों और बोर्डों में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। संशोधित महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2026 से देय होगा और इसके भुगतान की प्रक्रिया शासन स्तर से जारी आदेशों के अनुसार पूरी की जाएगी।







