उत्तराखण्ड
संडे स्पेशल-शराब शौकीनों के लिए अच्छी खबर: अब घर-घर खुलेंगे बार,जानें कितने रुपए में मिलेगा लाइसेंस
उत्तराखंड। शराबी पति से परेशान महिलाओं के लिए भले ही यह खबर अच्छी न हो, लेकिन शराब पीने वालों के लिए खबर अच्छी है। अब राज्य सरकार नई आबकारी नीति के तहत वर्ष 2023-24 में घर-घर बार खोलने के लिए लाइसेंस देने जा रही है। जानें,नई शराब नीति बनाते हुए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान कैसा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति के तहत घर में बार खोलने के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है। सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 बनाते हुए यह घोषणा की है। इस नियम के तहत अब घरों में बार बनाकर 50 लीटर शराब रखी जा सकेगी। इसके लिए सरकार की ओर से लाइसेंस जारी किया जाएगा। हालांकि नई आबकारी नीति 2023-24 कुछ समय पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन इस नीति के तहत घर पर भी बार खोलने का पहला लाइसेंस अब जारी हुआ है। इसके लिए फी चुकानी होगी और कुछ शर्तों को भी मानना होगा।
12 हजार रूपए में बनेगा लाइसेंस– रिपोर्ट्स के मुताबिक देहरादून जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए पहला लाइसेंस जारी कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि इसका शपथ पत्र भी लिया गया है। इस तरह के बार लाइसेंस के लिए प्रति वर्ष 12 हजार रुपये फीस देनी होगी और एक निश्चित मात्रा में भारत में निर्मित शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बीयर 15.6 लीटर रखने की अनुमति दी जाती है। नियम के अनुसार लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को इसके लिए प्रतिवर्ष 12000 रूपए फीस देनी होगी। साथ ही बनाए गए बार परिसर में वह निजी रूप से ही शराब का उपयोग कर सकता है।
शपथ पत्र भी देना होगा– लाइसेंस धारी को एक शपथ पत्र इस बात का भी देना होगा कि बार परिसर में 21 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। नीति के अनुसार शर्तों के रूप में धारक इसका उपयोग व्यक्तिगत के लिए करेगा और जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस धारक बन्दी के दिन बार को बन्द रखेगा।