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उत्तराखण्ड

पूर्णागिरि मेले में वाहन पार्किंग की आड़ में अवैध वसूली का मामला उजागर, केस दर्ज

टनकपुर। देश के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले में वाहन पार्किंग की आड़ में अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है  मेला प्रशासन ने हल्का बाहन पार्किंग ठेकेदार  आनंद सिंह मेहर की शिकायत को  गंभीरता से लेते हुए इसमें लिप्त भारी वाहन पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार व उसके कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 418 व 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार भैरव मंदिर के हल्का वाहन पार्किंग ठेकेदार आनंद सिंह महर ने बूम स्थित भारी वाहनों के पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारियों पर बूम में अवैध तरीके से हल्के वाहनों से भी पार्किंग शुल्क वसूलने की शिकायत की थी।

जांच में आरोप सही मिलने पर बुधवार को मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम सुंदर सिंह के आदेश के बाद मेला अधिकारी जिला पंचायत के एएमए भगवत पाटनी ने आरोपी ठेकेदार पवन सिंह पुत्र महेश सिंह और उसके कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज करा दिया है।

पूर्णागिरि एसडीएम ने बताया कि काफी समय से भारी वाहन पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारियों की शिकायते आ रही थी की उसके द्वारा हल्का वाहन का शुल्क अवैध रूप से 50 रुपये बसूला जा रहा है जिस संबंध में हमारे द्वारा भारी वाहन ठेकेदार को नोटिस दिया गया था । जिसका पालन उसके द्वारा नहीं किया गया और मनमाने तरीके से अवैध वसूली करता रहा जिस उपलक्ष में मेरे द्वारा मेला अधिकारी को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया आपको बता दें मेला प्रशासन की ओर से बूम में भारी वाहन और उससे ऊपर भैरव मंदिर में हल्के वाहनों की पार्किंग का ठेका आवंटित किया गया है। इन शर्तों के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई हुई है।

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रिपोर्ट-विनोद पाल

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