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उत्तराखण्ड

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

उत्तराखंड में दुष्कर्म के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती आ रही है। बता दे कि हल्द्वानी में एक ऐसा ही दुष्कर्म का मामला आया है। जहां पर बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बुजुर्ग को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीडि़ता को निर्भया फंड से एक लाख रुपये का मुआवजा दिलाने की संस्तुति कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्राचार करने के आदेश दिए हैं।

शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि 30 अक्टूबर वर्ष 2018 को मुखानी थाने में बिठोरिया नंबर एक निवासी एक व्यक्ति ने शिकायती पत्र देकर कहा कि उनके पड़ोस में 60 वर्षीय बुजुर्ग रहता है। 29 अक्टूबर की शाम करीब आठ बजे बुजुर्ग छह साल की बेटी को गोद में उठाकर छत पर ले गया और आपत्तिजनक हरकतें की। बच्ची ने घर आकर मां को आपबीती बताई। मुखानी थाना पुलिस ने इस मामले में बुजुर्ग के विरुद्ध धारा 376 व 5 (ग)/6 पाक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया।

इसके बाद यह मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो अर्चना सागर की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में नौ गवाह पेश किए गए। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को न्यायालय ने इस मामले में बुजुर्ग को मासूम बच्ची से दुष्कर्म का दोषी ठहराया है।

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