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बीच बाजार टैक्सी चालकों पर लाठी-डंडों से हमला, चार घायलकार्रवाई की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन, पूर्णागिरि मार्ग दो घंटे जाम

पर्वत प्रेरणा संवाददाता
टनकपुर। मुख्य बाजार में एक होटल स्वामी, उसके दो पुत्रों और अन्य साथियों द्वारा टैक्सी चालकों पर लाठी-डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में चार टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार उपजिला

चिकित्सालय टनकपुर में चल रहा है। घटना के बाद टैक्सी यूनियन में भारी आक्रोश फैल गया और यूनियन ने कोतवाली का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।


जानकारी के अनुसार गत सायं करीब छह बजे मुख्य बाजार क्षेत्र में विवाद के दौरान होटल स्वामी और उसके साथियों ने टैक्सी चालकों के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में 23 वर्षीय राहुल सक्सेना पुत्र राजेश सक्सेना निवासी वार्ड नंबर-3 टनकपुर, 38

वर्षीय चरन पुत्र धूम सिंह निवासी खटीमा, 33 वर्षीय दीपक पुत्र जगदीश निवासी नई बस्ती टनकपुर तथा बोरागोठ निवासी संजू घायल हो गए। घटना के विरोध में टैक्सी यूनियन अध्यक्ष मदन कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों टैक्सी चालक और वाहन स्वामी

कोतवाली पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान पूर्णागिरि मार्ग पर करीब दो घंटे तक टैक्सी संचालन बंद रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।


घायल राहुल सक्सेना के पिता राजेश कुमार ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस द्वारा जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद यूनियन ने आंदोलन समाप्त कर टैक्सी संचालन दोबारा शुरू किया।


स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद की वजह मुख्य बाजार से यात्रियों को बैठाकर टैक्सी संचालन को लेकर चल रहा तनाव बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि होटल स्वामी इस बात से नाराज था और पूर्व में भी विवाद एवं धमकी देने की चर्चाएं सामने आती रही हैं।

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घायल राहुल सक्सेना बजरंग दल से जुड़ा बताया जा रहा है और नशे के खिलाफ सक्रिय रहने की जानकारी भी सामने आई है। वहीं होटल स्वामी के पुत्रों पर स्मैक तस्करी से जुड़े होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, हालांकि पुलिस ने इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इधर कोतवाल चैतन रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली टनकपुर में मुकदमा अपराध संख्या 25/2026 दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 118(1), 191(2), 191(3), 351(2) और 352 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें बलवा की धारा भी शामिल है। मामले की जांच जारी है।

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