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उत्तराखण्ड

पीलीभीत से सकुशल बरामद हुई टनकपुर निवासी लापता पत्नी और बेटी, हाईकोर्ट ने याचिका का किया निस्तारण

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा सम्मिलित रहे, ने सोमवार को टनकपुर निवासी पूरन सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की।

पूरन सिंह ने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत टनकपुर कोतवाली में दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि मामले में उचित जांच नहीं की जा रही है और पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। इसी कारण उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान कोतवाली टनकपुर की ओर से प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट में बताया गया कि गहन खोजबीन के बाद महिला और उनकी बेटी को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों वर्तमान में सुरक्षित हैं।

याचिकाकर्ता पूरन सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रियंक खर्कवाल ने पैरवी की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही 14 अगस्त 2025 को टनकपुर पुलिस को कड़े निर्देश दिए थे कि महिला और बच्ची की खोज में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन आदेशों के अनुपालन में पुलिस द्वारा समयबद्ध कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर खंडपीठ ने संतोष व्यक्त किया।

अदालत ने कहा कि अब जबकि लापता महिला और बच्ची सकुशल मिल चुकी हैं, याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने मामले का निस्तारण करते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी।

इस प्रकार, पूरन सिंह की रिट याचिका सफलतापूर्वक समाप्त हुई और परिवार को बड़ी राहत मिली।

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