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उत्तराखण्ड

देह व्यापार में लिप्त, बांग्लादेशी महिला समेत तीन लोग गिरफ्तार

रुद्रपुर। ऊधमसिंहनगर जिले के रुद्रपुर में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में वाट्सएप के माध्यम से युवतियों की फोटो भेजकर आनलाइन देह व्यापार का धंधा कर रहे बांग्लादेशी महिला समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, आपत्तिजनक सामान के साथ ही स्कूटी, कार और 28 हजार की नकदी और एक हजार बांग्लादेशी करेंसी भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी बसंती आर्या की अगुवाई में पुलिस टीम बुधवार शाम को होटल और स्पा सेंटरों की चेकिंग कर रही थी।

इस दौरान सूचना मिली कि फुलसुंगा ट्रांजिट कैंप के सावित्री कालोनी में रीना देवी के मकान में कुछ लोग एस्कॉर्ट सर्विस और मसाज सेंटर के नाम पर वेबसाइड बनाकर मोबाइल नंबर के जरिए देह व्यापार का धंधा कर रहे हैं। साथ ही लोगों से पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से पैसों का लेनदेन कर युवतियां मंगवाते हैं।जब टीम मौके पर पहुंची तो एक युवक पुलिस को देख भागने लगा। इस पर पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम नगरिआ खुर्द कला पीलीभीत और हाल सावित्री कालोनी ट्रांजिट कैंप निवासी अनिल मलिक उर्फ श्याम पुत्र सुधीर मलिक बताया। इसके बाद जब टीम ने उसे साथ लेकर घर के अन्य कमरों की तलाशी ली तो दो युवतियां भी मिलीं।पूछताछ में युवतियों ने अपना नाम ग्राम आबलपुर थाना व जिला मांगोरा बांग्लादेश और हाल नगरिआ खुर्द कला पीलीभीत और सावित्री कालोनी निवासी साथी खातून उर्फ साथी मलिक पत्नी अनिल मलिक तथा तुगलकाबाद साउथ दिल्ली और हाल सावित्री कालोनी फुलसुंगा निवासी बिष्टी राय बताया।

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आरोपत के पास से बरामदगी एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि तलाशी लेने पर उनके पास से पुलिस को आपत्तिजनक सामान के साथ ही सात मोबाइल फोन, एक बांग्लादेशी पासपोर्ट, दो भारतीय पासपोर्ट, तीन आधार कार्ड, तीन एटीएम, दो पेन कार्ड, एक पहचान पत्र, एक डीएल, एक आरसी, एक विजिटिंग कार्ड होल्डर एलबम, एक स्कूटी, एक कार व 28700 रुपये की नकदी के साथ ही बांग्लादेश के 1009 रुपये बरामद हुए।

इस पर पुलिस ने तीनों के विरुद्ध धारा 3/4/5/6/7/8 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 व पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा- 12 व विदेशी अधिनियम 1946 की धारा- 14 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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