Connect with us

उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट ने विधायक उमेश के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर की सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से चुने गए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमुर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उमेश शर्मा को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। याचिका में उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैसे बाटे गए। इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाय।

Ad
यह भी पढ़ें -  केवीएम स्कूल में भीषण आग, बहुमंजिला भवन धू-धू कर जला, तीन बसें भी चपेट में
Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखण्ड

Trending News