Connect with us

उत्तराखण्ड

11सितंबर से होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

नैनीताल । कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देशों के अनुपालन में 11 सितम्बर (दिन-माह के द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए सदस्य-सचिव उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव कुमार खुल्बे ने बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल तथा राज्य के समस्त जनपद न्यायालयों, बाह्य न्यायालयों, श्रम न्यायालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून सहित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामले, वैवाहिक एवं कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम सम्बन्धी मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद मामले, राजस्व सम्बन्धी वाद, विद्युत व जलकर बिलों के मामले, वेतन भत्तो एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामले, बैंक एवं ऋण वसूली से सम्बन्धित मामले तथा अन्य ऐंसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें आदि का निस्तारण किया जायेगा।

उन्होंने आग्रह किया है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह 10 सितम्बर तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वंय या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा कर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।

Ad
Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखण्ड

Trending News